भारत में नई राजनीतिक पार्टी कैसे बनाएँ
भारत में तीन तरह की होती हैं पार्टियाँ
1. राष्ट्रीय पार्टी
2. राज्य स्तरीय पार्टी
3. गैर मान्यता प्राप्त (लेकिन चुनाव आयोग के पास पंजीकृत)
वर्तमान में भारत में कुल 7 राष्ट्रीय, 58 राज्यस्तरीय तथा 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियाँ हैं. चुनाव में मिलने वाली वोट और सीटों की संख्या के आधार पर इन्हें राष्ट्रीय या राज्य की पार्टी का दर्जा मिलता है. इसलिए ऊपर दिए गये पार्टियों की संख्या में समय-समय पर चुनाव आयोग के नियमानुसार बदलाव होते रहते हैं.
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🔵यहाँ जानिए कैसी बनती है नई पोलिटिकल पार्टी
भारत में राजनीतिक पार्टी को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता मिलने के बाद वह चुनाव में भाग ले सकता है| निर्वाचन आयोग किसी भी नये बने दल को पहले एक छोटी पार्टी के रूप में मान्यता देता है, उसके बाद जब उसे जनता द्वारा पसंद किया जाता है तो निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार निर्धारित वोट प्राप्त कर लेने वाले दल को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है, फिर यदि उस दल की चुनाव दर चुनाव लोकप्रियता में बढ़ोत्तरी होती है और साथ ही उसे अन्य राज्यों में निर्धारित वोट प्रतिशत प्राप्त हो जाता है, तो उसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता भी दे दी जाती है | इसलिए यदि आप भी भारत में नई राजनीतिक पार्टी बनाने के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ आपको भारत में नई राजनीतिक पार्टी बनाने से लेकर अपनी राजनीतिक पार्टी को एक बड़ी पार्टी में कैसे बदलें, इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी.
🔵नई राजनीतिक पार्टी (Political Party) की जमीनी शुरुआत कैसे करें ?
1. पात्रता मानदंड:
भारत में एक राजनीतिक दल को पंजीकृत करने के लिए, आपको कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा जो इस प्रकार है:
✅सदस्य राज्य के विभिन्न जिलों से होने चाहिए और किसी मौजूदा पंजीकृत राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होने चाहिए।
2. आवेदन:
आपको पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग को एक आवेदन जमा करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप (ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध) में किया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
✅पार्टी के संविधान की एक प्रति.
✅पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और उनके पते.
3. सत्यापन:
निर्वाचन आयोग आपके द्वारा दिए गये आवेदन और जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा। यदि कोई विसंगतियां हैं या जानकारी गायब है, तो आपसे अतिरिक्त विवरण प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।
4. आपत्तियाँ एवं सुझाव:
निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में प्रस्तावित पार्टी का विवरण प्रकाशित करेगा और 30 दिनों के भीतर जनता से आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित करेगा। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो निर्वाचन आयोग निर्णय लेने से पहले उन पर विचार करेगा।
5. पंजीकरण:
यदि निर्वाचन आयोग आवेदन से संतुष्ट है और जनता को आपत्ति नहीं है, तो वह उस राजनीतिक दल को पंजीकृत करेगा और उसे एक प्रतीक चिन्ह भी आवंटित करेगा जिसे आमतौर पर पार्टी सिंबल भी कहा जाता है, सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उस पार्टी को भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची में जोड़ा जाएगा।
6. रिकॉर्ड का रखरखाव:
एक बार पंजीकृत होने के बाद, राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। पार्टी को सालाना वित्तीय रिपोर्ट और ऑडिटेड स्टेटमेंट भी निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।
🔵अपनी पार्टी को बड़ी राजनीतिक पार्टी कैसे बनाएँ
सदस्यता अभियान: अपनी पार्टी के लिए सदस्यों की ज्वाइनिंग शुरू करें। आप संभावित समर्थकों को शामिल करने और उन्हें अपनी पार्टी के बारे में बताने के लिए सदस्यता अभियान कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित कर सकते हैं या डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं.
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